नई देहली – ‘अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग’ (एएआर) के महाराष्ट्र न्यायपीठ ने दिए निर्णय के कारण धर्मार्थ न्यासों को भी अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना होगा । इस निर्णय में कहा गया है, ‘धर्मार्थ न्यास उन्हें प्राप्त अनुदान एवं धर्मार्थ के अतिरिक्त दान की राशि पर १८ प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान करने के पात्र हैं ।’ दान के संबंध में, एएआर ने कहा, कि यदि दान का उद्देश्य धर्मार्थ है, कोई वाणिज्यिक लाभ कर देना वाला नहीं है तथा यह विज्ञापन नहीं करता है, तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा । अन्य सभी दान पर १८ प्रतिशत जीएसटी लागू होगा ।
#CharitableTrusts are liable to pay 18 per cent #GST on grants and non-philanthropic donations received by them, the #Maharashtra #AAR has ruledhttps://t.co/4Q5z4iuc92
— Economic Times (@EconomicTimes) November 17, 2021