‘नीट’ का परीक्षा परिणाम घोषित करें ! – उच्चतम न्यायालय का आदेश

नई देहली – उच्चतम न्यायालय ने ‘नैशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस’ (नीट) के परिणाम घोषित करने का निर्देश ‘नैशनल टेस्टिंग एजन्सी’ को दिया है । वहीं, उच्चतम न्यायालय ने दो छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को स्थगित कर दिया है ।