पाटलीपुत्र (बिहार) में वर्ष २०१३ में नरेंद्र मोदी की सभा में हुए बम विस्फोट के मामले में ९ लोग दोषी

पाटलीपुत्र (बिहार)- यहां के गांधी मैदान में २७ अक्तूबर २०१३ के दिन प्रधानमंत्री मोदी की सभा के समय हुए बम विस्फोट के मामले में एन.आई.ए. की विशेष न्यायालय ने १० आरोपियों में से फखरुद्दीन नाम के आरोपी को सबूतों के अभाव में निर्दोष मुक्त किया है । साथ ही अन्य ९ आरोपियों को दोषी पाया गया है । इनमें उमर सिद्दीकी अझरुद्दीन, अहमद हुसेन, फक्रुद्दीन, फिरोज आलम उपनाम पप्पू, नुमान अन्सारी, इफ्तिखार आलम, हैदर अली उपनाम अब्दुल्ला उपनाम ब्लैक ब्युटी, मोहम्मद आलम उपनाम पप्पू मोजिबुल्ला अन्सारी और इम्तियाज अन्सारी उपनाम आलम शामिल हैं । उन्हें आने वाली १ नवंबर को सजा सुनाई जाएगी । इस विस्फोट के मामले में एक नाबालिग लडके सहित १२ लोगों पर आरोपपत्र प्रविष्ट किए गए । उनमें से एक की मृत्यु हो गई, तो नाबालिग आरोपी को इसके पहले ही ३ वर्ष की सजा सुनाई है । इस मामले के ५ आरोपियों को इसके पहले ही बोधगया में सीरियल बम विस्फोटों के मामले में आजीवन कारावास की सुनाई गई है ।