मंदिर के लिए नियुक्त कर्मचारी हिन्दू ही होंगे !
हिन्दुओं का मानना है, कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया निर्णय प्रत्येक भाजपा शासित सरकार को लेना चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को भी प्रयास करना चाहिए ! – संपादक

शिमला – हिमाचल प्रदेश की भाषा, कला और संस्कृति विभाग ने हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और ट्रस्ट अधिनियम, १९८४ की धारा २७ के अंतर्गत, हिन्दुओं के मंदिरों, शक्तिपीठों और धार्मिक संस्थानों में अर्पण से मिलनेवाले धन, सोना और चांदी, अहिन्दुओं पर व्यय करने पर प्रतिबंध लगा दिया है । साथ ही, मंदिरों और अन्य कार्यों की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर्मचारी और अधिकारी हिन्दू ही होंगे । विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने इस संबंध में सूचना पत्र जारी किया है ।
मंदिरों में केवल हिन्दू कर्मचारी, गैर-हिन्दुओं पर खर्च नहीं होगा चढ़ावे का पैसा व सोना-चाँदी: हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला#HimachalPradesh #Templeshttps://t.co/X1FbuGb2aI
— ऑपइंडिया (@OpIndia_in) October 2, 2021
वर्तमान में, मंदिरों का धन सावधि जमा में कोषागारों में रखा जाता है। अर्पण से प्राप्त धन का उपयोग मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए किया जाता है । साथ ही, सोना-चांदी भी तिजोरी में जमा किया जाता है । (३.१०.२०२१)
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