देहरादून (उत्तराखंड) – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोरोना से संबंधित नियमों का अनुपालन करते हुए, चारधाम यात्रा आरंभ करने का आदेश दिया है । जून माह में इस यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ।
१. न्यायालय ने आदेश में कहा है कि, बद्रीनाथ धाम में प्रति दिन १ सहस्र २००, केदारनाथ धाम में ८००, गंगोत्री में ६०० एवं यमुनोत्री में ४०० तीर्थयात्रियों को जाने की अनुमति होगी । साथ ही, तीर्थयात्री किसी भी सरोवर में स्नान नहीं कर सकेंगे । प्रत्येक श्रद्धालु को अपने साथ, उसे कोरोना का संक्रमण न होने का ब्योरा तथा टीके की दोनों खुराक लेने का प्रमाणपत्र रखना होगा ।
२. सरकार की ओर से महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) ने कहा, कि कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है । ऐसी परिस्थिति में, चारधाम यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय हटा लेना चाहिए । तीर्थयात्रियों के लिए सरकार नए नियम निर्गमित करेगी ।