तुमकुरू (कर्नाटक) की घटना
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तुमकुरू (कर्नाटक) – जिले के एक अल्पायु बच्चे का यौन शौषण करने के प्रकरण में, बेंगलुरू के विशेष न्यायालय ने ऐसा करनेवाले मदरसे के शिक्षक को ११ वर्ष कारावास और ३० सहस्र रुपए आर्थिक दंड सुनाया है । इसके साथ ही न्यायालय ने जिला विधि सेवा प्राधिकरण को पीडित बच्चे को ५ लाख रुपए हानि भरपाई देने का आदेश भी दिया है ।
Karnataka: Madarsa teacher sent to 11 years of rigorous imprisonment for sodomising a minor boy in 2015https://t.co/jMaDmjOtz9
— OpIndia.com (@OpIndia_com) August 1, 2021
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश का निवासी मुशर्रफ कर्नाटक के तुमकुरू के एक मदरसे में शिक्षक था । उसने १७ अप्रैल २०१५ को एक अल्पायु बच्चे का यौन शोषण किया था । उस बच्चे की मां जब उससे मिलने मदरसे में गई, तब उस बच्चे ने उसे यह घटना बताई । बच्चे की मां द्वारा की गई शिकायत पर आरोपी शिक्षक को बंदी बनाया गया । इस प्रकरण में उसके विरुद्ध पोक्सो कानून के अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया गया था ।
मुर्शरफ को कन्नड बोलना न आने के कारण, वह रेल टिकट निकालने हेतु उस बच्चे को रेल स्थानक ले गया था और उसके उपरांत वही के एक होटल में रात को इस बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था ।