प्राथमिकी प्रविष्ट (एफ.आई.आर) करने से पहले पुलिस किसी को पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती ! – छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

बिलासपुर (छ.ग.) – छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पुलिस एफ.आई.आर. पंजीकृत करने से पहले किसी को पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती । न्यायालय ने यह आदेश ‘छत्तीसगड इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन बोर्ड के संचालक राजेश्वर शर्मा द्वारा बिलासपुर जिले के सरकंडा थाने में की गर्इ शिकायत पर सुनवाई के उपरांत दिया ।