दोषी धर्मांधों को होगी १० वर्ष की सजा !
कर्णावती (गुजरात) – गुजरात सरकार द्वारा बजट सत्र में सम्मत किए लव जिहाद विरोधी कानून राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी सम्मत किया है । यह कानून राज्य में १५ जून से लागू होगा । इस कानून के कारण बलपूर्वक, लालच दिखाकर या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया, तो यह गुनाह होगा । इस कानून के अंतर्गत दोषी पाए गए आरोपी को १० वर्ष की सजा देने की व्यवस्था की गई है । धर्म छुपाकर विवाह करने पर ५ वर्ष की सजा और २ लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया है । साथ ही नाबालिग लडकी से विवाह करने पर ७ वर्ष का कारावास और ३ लाख रुपये का जुर्माना इस कानून में है ।
Anti-love jihad law to come into force from June 15: Gujarat CM Vijay Rupani https://t.co/t6CyWYRDOi
— TOI Ahmedabad (@TOIAhmedabad) June 5, 2021