मुसलमान युवती के हिंदू युवक से विवाह करने के बाद उसे संरक्षण प्रदान करने का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का पुलिस को आदेश

  • युवती के परिवार की ओर से जान से मारने की धमकी

  • मुसलमान युवती ने हिंदू धर्म स्वीकारने पर और हिंदू युवक से विवाह करने पर उसे जान से मारने की धमकी मिलती है और धर्मनिरपेक्षतावादी इस विषय में मौन रखते हैं, यह ध्यान दें !
  • हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करने वाले धर्मांधों के विरोध में हिंदु संघठनों द्वारा आवाज उठाने पर धर्मनिरपेक्षतावादी इसका विरोध करते हैं, यह ध्यान दे !

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ पुलिस अधीक्षक को मुसलमान युवती के हिंदू धर्म स्वीकार कर हिंदू युवक से विवाह करने के बाद उसे सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया । उसके वैवाहिक जीवन में पुलिस हस्तक्षेप ना करें, ऐसा भी आदेश न्यायालय ने दिया है । साथ ही उसके पिता या परिवार के व्यक्ति, उसके मित्र अथवा सोशल मीडिया के लोगों की ओर से उसे शारीरिक या मानसिक कष्ट न पहुंचाया जाय, इसका भी ध्यान देने को कहा है । न्यायालय ने इस मामले में राज्य सरकार को अगले ४ सप्ताह में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ।

हिंदू होने के बाद इस युवती ने स्वयं का नाम ‘यती’ ऐसा नामकरण किया । उसने धर्म परिवर्तन करने के बाद जिलाधिकारी को इसकी जानकारी दी थी, साथ ही समाचार पत्र में भी इस विषय की जानकारी प्रसिद्ध की थी । उसने अप्रैल माह में हिंदु युवक से विवाह किया था । बाद में उसे उसके परिवार की ओर से जान से मारने की धमकी मिलने पर वह न्यायालय में गई थी ।