पणजी (गोवा) – सहकारी युवती पर यौन उत्पीडन के मामले में तहलका के संस्थापक तथा पूर्व संपादक पत्रकार तरुण तेजपाल को म्हापसा के सत्र न्यायालय ने २१ मई के दिन निर्दोष मुक्त किया ।
वर्ष २०१३ में बांबोली के एक स्टार होटेल में आयोजित महोत्सव के समय सहकारी महिला का बलात्कार करने के आरोप में तेजपाल को ३० नवंबर २०१३ के दिन हिरासत में लिया गया था । बाद में मई २०१४ में उनको जमानत पर छोड दिया गया । इस मामले में आपराधिक जांच विभाग ने तेजपाल के विरोध में १७ फरवरी २०१४ के न्यायालय में ३ सहस्र पृष्ठों का आरोप पत्र प्रविष्ट किया था । २८ सितंबर को उनके ऊपर आरोप तय होने पर १५ मार्च २०१८ के दिन प्रत्यक्ष सुनवाई चालू हुई । पुलिस ने जनवरी २०२१ में तेजपाल के विरोध में १६१ पृष्ठों के सप्लीमेंट्री आरोप पत्र प्रविष्ट किए । इस मुकदमें में विशेष सरकारी अधिवक्ता फ्रांसिस्को तावेरो के साथ सहायक अधिवक्ता सिंडिंयाना सिल्वा ने शासकीय पक्ष रखा ।