मद्रास उच्चन्यायालय का निर्णय !
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चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकार को तमिलनाडु राज्य में एक नए जिलाधीश कार्यालय और अन्य सरकारी भवनों के निर्माण के लिए, कल्लाकुरिची के १००० वर्ष पुराने अर्धनारीश्वर मंदिर से जुडी ३५ एकड भूमि अधिगृहित करने की अनुमति दी है ।
१. रंगकर्ण नरसिंह ने सरकार के निर्णय के विरुद्ध १ सितंबर, २०२० को एक जनहित याचिका दायर की थी । उसमें कहा गया था कि, ‘यह भूमि एक मंदिर की है जो १००० वर्ष से अधिक पुराना है । वर्तमान मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और रखरखाव के अभाव में किसी भी क्षण ढह सकता है । यह भूमि, मंदिर के लिए आय का एकमात्र स्रोत है और इसका उपयोग केवल मंदिर के लाभ के लिए किया जाना चाहिए । उसे कोई अन्य अधिगृहीत नहीं कर सकता है ।’
२. सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने कहा कि, केवल सार्वजनिक हित के लिए इस भूमि का उपयोग प्रस्तावित है ।
३. न्यायालय ने मंदिर की भूमि का मूल्यांकन करने के लिए जिलाधीश और कल्लकुरीची के जिला न्यायाधीश सहित दो सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया है ।
Court nod for state to take over temple land for collectorate https://t.co/BDOc68VORS
— TOIChennai (@TOIChennai) February 12, 2021