सिस्टर अभया हत्या प्रकरण
थिरुवनंतपुरम् (केरल) – राज्य के सिस्टर अभया हत्या प्रकरण में दोषी ठहराए गए पादरी थॉमस कोट्टूर व सिस्टर सेफी को सीबीआई के विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास का दंड सुनाया । २२ दिसंबर को न्यायालय ने उन्हें इस हत्या प्रकरण में २८ वर्ष उपरांत दोषी ठहराया । इन दोनों ने ७.३.१९९२ को सवेरे सिस्टर अभया द्वारा कोट्टयम् के कॉन्वेंट के रसोईघर में आपत्तिजनक स्थिति में देखे जाने पर, उसके सिर पर आघात कर बेहोश किया और बाद में कुएं में फेंककर उसकी हत्या की थी । राजू नामक चोर द्वारा दी गई साक्ष्य के कारण यह सिद्ध हो पाया कि इन दोनों ने हत्या की है । घटना के समय वह वहां उपस्थित था । न्यायालय ने उसकी साक्ष्य मान्य की ।