नई दिल्ली : ६ मार्च, २०२० को केंद्र सरकार के आदेश को स्वीकृति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने योग्य आयुष डॉक्टरों और होम्योपैथिक डॉक्टरों को कोरोना बाधित रोगियों के इलाज के लिए दवाइयां लिखने की अनुमति दी। तथापि, डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जो दवाएं लिख रहे हैं, वो सरकार द्वारा अनुमोदित गोलियां या अर्क हैं, और यह कि कोरोना रोग के लिए सामान्य उपचार के अतिरिक्त दी जा सकती हैं । इसके अलावा, वे जो दवाइयां लिख रहे हैं , वे कोरोना का इलाज करने के लिए नहीं हैं, बल्कि कोरोना रोगियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढाने के लिए हैं।
Upholding the Centre’s advisory, the SC allows qualified AYUSH and homeopathy doctors to prescribe medicines for treating COVID-19 patients. #SupremeCourt #AYUSH #Homeopathy #Covid19 https://t.co/De8Rh2wThQ
— moneycontrol (@moneycontrolcom) December 15, 2020
सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के सामने कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टर भी मरीजों को निवारक उपाय के रूप में दवाइयां लिख सकते हैं; किंतु उन्हें उपचार के रूप में संबोधित नहीं किया जा सकता है।