बिल के विरुद्ध कांग्रेस ने किया सभा का त्याग
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बंगलुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक विधानसभा में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया गया। इस कानून के अनुसार, गाय और बछडे की हत्या अवैध होगी । यह कानून १३ साल से अधिक आयु के भैंसे की हत्या की अनुमति देता है । गोमांस का विक्रय एवं परिवहन भी दंडनीय अपराध होगा । इसका एकमात्र अपवाद यह है कि जब गाय बीमार होती है और बिमारी का संक्रमण अन्य गायों को होने की संभावना होती है, तो ऐसी गायों को मारने की अनुमति है। गाय का वध करने वाले आरोपियों के मामले शीघ्र गति के अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट)में चलाए जाएंगे । गाय की सुरक्षा के लिए गौशाला खोलने का भी प्रावधान । कांग्रेस ने विधानसभा में इस कानून का विरोध करते हुए सभा का त्याग किया । विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने इस प्रसंग पर कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है ।