३१ दिसंबरतक नए नियम लागू
नई देहली – केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से कोरोना के संदर्भ में नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं । ये दिशानिर्देश १ से ३१ दिसंबरतक लागू रहेंगे । इससे पहले कुछ शर्ताें के साथ दी गई अनुमतियां चलती रहेंगी, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है ।
नए निर्देशों के अनुसार ‘कंटेनमेंट जोन’ में केवल अत्यावश्यक बातों के लिए अनुमति दी गई है । स्थानीय प्रशासन, साथ ही पुलिस प्रशासन पर नियमों के उचित क्रियान्वयन का दायित्व होगा । गृहमंत्रालय की ओर से राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित अधिकारियों का दायित्व सुनिश्चित करने की सूचना दी गई है । साथ ही कार्यालयों में भी सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य करने को कहा गया है ।