घिनौनी पद्धति से नवरात्रि का अनादर करनेवाले ‘एरॉस नाऊ’ के विरुद्ध प्राथमिकी प्रविष्ट

ऐसे लोगों के विरुद्ध सीधे सरकार को ही प्रधानता लेकर सामाजिक शांति को बिगाडने के आरोप में कार्यवाही करना अपेक्षित है !

मुंबई – फिल्में बनानेवाले प्रतिष्ठान ‘एरॉस नाऊ’ द्वारा सामाजिक माध्यमों में नवरात्रि के संदर्भ में ३ अश्लील पोस्ट डालकर घिनौनी पद्धति से नवरात्रि का अनादर करने के प्रकरण में इस प्रतिष्ठान के विरुद्ध प्राथमिकी प्रविष्ट की गई है । धर्मप्रेमियों द्वारा तीव्र विरोध दर्शाए जाने पर ‘एरॉस नाऊ’ ने क्षमा मांगी थी ।

१. मुंबई के भाजपा प्रवक्ता सुरेश नाखवा द्वारा की गई शिकायत पर ‘एरॉस नाऊ’ और निर्मार्त्री क्रिशिका लुल्ला के विरुद्ध प्राथमिकी प्रविष्ट की गई है तथा उसकी एक प्रति सामाजिक माध्यमों में प्रकाशित की गई है ।

२. अधिवक्ता चांदनी शहा ने भी आईटी कानून की धारा ६७ (ए), भारतीय आपराधिक धारा १५३ (ए), २९५ (ए), ५०४, ५०५, ५०६ के अंतर्गत परिवाद की है । उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी ।