केरल में नन पर हुए बलात्कार का प्रकरण
कोट्टायम (केरल)- केरल में नन पर बलात्कार करने के प्रकरण में आरोपी भूतपूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल को गत वर्ष मिली जमानत स्थानीय न्यायालय ने रद्द कर दी है । न्यायालय ने उसके विरुद्ध १३ जुलाई को गैरजमानती वारंट भी जारी किया है ।
इस प्रकरण में १ जुलाई को सुनवाई होनेवाली थी; परंतु मुलक्कल ने कारण बताया कि वह जिस क्षेत्र में रहता है, वह क्षेत्र कोरोना विषाणु के कारण ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ घोषित किया गया है तथा वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ । १३ जुलाई को हुई सुनवाई के समय न्यायालय ने कहा कि आरोपी अभियोग में विलंब कर रहा है तथा उसकी जमानत रद्द कर दी । कुछ समय पूर्व ही मुलक्कल ने केरल उच्च न्यायालय में मांग की थी कि उसे बलात्कार के अभियोग से मुक्त किया जाए । इस पर न्यायालय ने ‘बलात्कार के प्रकरण में मुलक्कल के विरुद्ध प्रमाण हैं’, यह कहते हुए ७ जुलाई को ही उसकी याचिका खारिज कर दी थी । केरल की एक नन ने जून २०१८ में बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर वर्ष २०१४ से २०१६ की अवधि में बलात्कार करने की शिकायत की थी ।
मुलक्कल को कोरोना का संक्रमण
बताया जा रहा है कि भूतपूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल को कोरोना का संक्रमण हो गया है ।