भूखी होने के कारण धर्मांधों के घर भोजन मांगने के लिए गई थी पीडित लडकी
ऐसों को शरीयत कानून के अनुसार हाथ, पैर तोडने अथवा उन्हें पत्थर मारने का दंड देने की यदि कोई मांग करे, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए !

नागरकॉइल (तमिलनाडु) – यहां एक ८ वर्षीय बालिका पर धर्मांधों द्वारा सामूहिक बलात्कार किए जाने की घटना घटी है । पीडित बालिका की मां की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तथा पिता भी बेरोजगार हैं । इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति भी असामान्य होने के कारण अवयस्क बालिका भूखी थी । अतः वह पडोस के घर में भोजन मांगने गई थी ।

उस समय ७५ वर्षीय मोहम्मद नूह, ६८ वर्षीय अब्दुल जफर, ५३ वर्षीय जाफर हुसैन, ५२ वर्षीय जहदसान सहित २ अवयस्क लडकों ने उस पर सामूहिक बलात्कार किया । इस प्रकरण में पुलिस में शिकायत प्रविष्ट करने के पश्चात इन सभी को बंदी बनाया गया है तथा अवयस्क लडकों को बाल सुधारगृह में भेजा गया है ।
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यदि केंद्रीय कानून के अनुसार दिया गया दंड पहले ही पूरा हो चुका है, तो समय पूर्व स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जानी चाहिए ? – Madras High Court
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