सिक्खों के विरोध में वक्तव्य देने का प्रकरण –

प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – सिक्खों के विरोध में दिए गए वक्तव्य पर कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध अभियोग प्रविष्ट (दाखिल) किया जाने वाला है । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके लिए अनुमति दी है । वाराणसी न्यायालय में यह अभियोग चलाया जाएगा ।
राहुल गांधी के सिक्ख विरोधी वक्तव्य के विरुद्ध नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी दंडाधिकारी न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी, किन्तु न्यायालय ने उसे निरस्त कर दिया । उसके उपरान्त उन्होंने सांसद/विधायक विशेष न्यायालय में एक नई याचिका प्रविष्ट की, जिसे न्यायालय ने २१ जुलाई २०२५ को स्वीकार किया । इसे राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी । उसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए मुकदमा प्रविष्ट करने की अनुमति दी।
🚨 Allahabad HC rejects Rahul Gandhi’s plea against Varanasi court order, paving the way for trial.
Rahul, during his US tour, claimed Sikhs in India are barred from wearing turbans, kara, and even entering gurdwaras!
👉 Court clears path for case on his misleading remarks.… pic.twitter.com/eRjeCZdaO5
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) September 27, 2025
क्या कहा था राहुल गांधी ने ?
१० सितम्बर २०२४ इस दिन अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा था कि, भारत में सिक्ख समुदाय को पगडी और कडा पहनने की अनुमति मिलेगी क्या ?, इस विषय में चिंता है । वे गुरुद्वारों में जा सकेंगे क्या ? यह चिंता केवल सिक्खों के लिए नहीं, अपितु सभी धर्मों के लिए है ।
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