
नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि जिन महिलाओं ने ६ महीने से राशन की दुकान से राशन नहीं लिया है, उनके राशन कार्ड अमान्य घोषित किए जाएंगे । इसके बाद, घर-घर जाकर सत्यापन तथा ‘ई-केवाईसी’ के द्वारा महीने के अंदर पात्रता का पुनर्निर्धारण किया जाएगा । सरकार ने इस आदेश को ‘लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, २०२५’ के अंतर्गत अधिसूचित किया है । ‘प्रधानमंत्री निर्धन कल्याण अन्न योजना’ के अंतर्गत बिनामूल्य राशन नहीं लेने वाले लोग भी इस कक्ष में आएंगे ।
देश में २३ करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं । इस प्रक्रिया में कितने कार्ड अमान्य होंगे , यह जाँच के बाद स्पष्ट होगा । अनुमान है कि २५ लाख से अधिक कार्ड बनावटी हैं । केंद्र ने राज्यों से इस आदेश का कठोरता से पालन करने को कहा है । इस कार्रवाई का उद्देश्य अपात्र लोगों को बाहर करना है ।
राशन कार्ड पात्रता सूची की जाँच प्रत्येक ५ वर्ष में होगी
उपभोक्ता प्रकरण तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, राशन कार्ड पात्रता सूची की जाँच हर ५ वर्षों में की जाएगी । कार्ड में लिखित ५ वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार नंबर का उपयोग किया जाएगा । ५ वर्ष पूरे होने के बाद ‘केवाईसी’ (अपने ग्राहक को जानें) अनिवार्य होगा । दोहरी प्रविष्टियों वाले कार्ड ३ महीने के लिए निलंबित रहेंगे तथा फिर ‘केवाईसी’ की जाएगी । नए राशन कार्ड ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर बनाए जाएँगे । प्रतीक्षा सूची राज्य की संकेतस्थल पर प्रकाशित की जाएगी ।
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