High Court On Sambhal Case : उच्च न्यायालय ने अब संभल की शाही मस्जिद को ‘विवादास्पद भवन’ कहा है !

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता (सेवानिवृत्त) पू . हरि शंकर जैन

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – संभल में श्री हरिहर मंदिर पर बनी शाही जामा मस्जिद के प्रकरण में, हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता (सेवानिवृत्त) पू. हरि शंकर जैनजी ने न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल से अनुरोध किया कि वे अपने आदेश में मस्जिद के स्थान पर ‘विवादास्पद भवन’ शब्द का उपयोग करें । न्यायालय ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और न्यायालय के कर्मचारियों को ‘मस्जिद’ के स्थान पर ‘विवादास्पद भवन’ शब्द का प्रयोग करने का आदेश दिया । इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने जैन के अनुरोध के पश्चात लिखित आदेश में मस्जिद के स्थान पर ‘कथित मस्जिद’ शब्द का प्रयोग किया था ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रविष्ट कर रमजान की समयावधि में संभल स्थित इस विवादास्पद भवन को रंगने की अनुमति मांगी गई थी । इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर ध्यान रखते हुए केवल भवन की सफाई की अनुमति दी थी ।