
प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) – संभल में श्री हरिहर मंदिर पर बनी शाही जामा मस्जिद के प्रकरण में, हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता (सेवानिवृत्त) पू. हरि शंकर जैनजी ने न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल से अनुरोध किया कि वे अपने आदेश में मस्जिद के स्थान पर ‘विवादास्पद भवन’ शब्द का उपयोग करें । न्यायालय ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और न्यायालय के कर्मचारियों को ‘मस्जिद’ के स्थान पर ‘विवादास्पद भवन’ शब्द का प्रयोग करने का आदेश दिया । इससे पहले भी उच्च न्यायालय ने जैन के अनुरोध के पश्चात लिखित आदेश में मस्जिद के स्थान पर ‘कथित मस्जिद’ शब्द का प्रयोग किया था ।
🚨 Disputed Structure: Sambhal Jama Masjid – Harihar Temple Case 🚨
Advocate @Vishnu_Jain1 shares insights on the ongoing case, highlighting the Mosque Committee's challenge to the previous order in the Allahabad High Court
Key Points:
🔸 The Mosque Committee challenged the… pic.twitter.com/Gum9stVOc7— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 4, 2025
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रविष्ट कर रमजान की समयावधि में संभल स्थित इस विवादास्पद भवन को रंगने की अनुमति मांगी गई थी । इस प्रकरण में उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर ध्यान रखते हुए केवल भवन की सफाई की अनुमति दी थी ।