
देहरादून (उत्तराखंड) – उत्तराखंड सरकार आगामी कुछ दिनों में वहां समान नागरिक कानून लागू करेगी । इस संदर्भ में सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। राज्य मंत्रीमंडल द्वारा भी इसे सम्मति दी गई है । सरकार द्वारा सम्मत होने पर उत्तराखंड देश में समान नागरिक कानून लागू करनेवाला प्रथम राज्य सिद्ध होगा । यद्यपि अभी देश में गोवा में यह कानून है, तब भी वह पुर्तगालियों की कालावधि से वहांं लागू है ।
Uniform Civil Code to be implemented soon in Uttarakhand
The Central Government should enforce the Uniform Civil Code nationwide rather than implementing it in individual states
उत्तराखंड I समान नागरिक संहिता pic.twitter.com/o0EhssvX7l
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 23, 2025
सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में सभी निवासियों के लिए यह कानून लागू होनेवाला है । राज्य संविधान की धारा ३४२ तथा ३६६ (२५) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जमात तथा संरक्षित व्यक्ति एवं समुदाय काे कानून के कक्ष से अलग कर दिया गया है । यदि पुरुष की आयु २१ वर्ष तथा महिला की आयु १८ वर्ष पूर्ण है, तो उनका आपस में विवाह हो सकता है । विवाह किसी भी धार्मिक परम्पराओं के अनुसार अथवा कानून की प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है; परंतु वह होने के पश्चात ६० दिन के अंदर पंजीकृत करना बंधनकारी है ।
संपादकीय भूमिकाएक एक राज्य में समान नागरिक कानून करने की अपेक्षा पूरे देश के लिए ही केंद्र सरकार को ऐसा करना आवश्यक है ! |