Uniform Civil Code In Uttarakhand : उत्तराखंड में शीघ्र ही लागू होगा समान नागरिक कानून !

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून (उत्तराखंड) – उत्तराखंड सरकार आगामी कुछ दिनों में ‍वहां समान नागरिक कानून लागू करेगी । इस संदर्भ में सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी की गई हैं। राज्य मंत्रीमंडल द्वारा भी इसे सम्मति दी गई है । सरकार द्वारा सम्मत होने पर उत्तराखंड देश में समान नागरिक कानून लागू करनेवाला प्रथम राज्य सिद्ध होगा । ‍यद्यपि अभी देश में गोवा में यह कानून है, तब भी वह पुर्तगालियों की कालावधि से वहांं लागू है ।

सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में सभी निवासियों के लिए यह कानून लागू होनेवाला है । राज्य सं‍विधान की धारा ३४२ तथा ३६६ (२५) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूचित जमात तथा संरक्षित व्यक्ति एवं  समुदाय काे कानून के कक्ष से अलग कर दिया गया है । यदि पुरुष की आयु २१ वर्ष तथा महिला की आयु १८ वर्ष पूर्ण है, तो उनका आपस में विवाह हो सकता है । विवाह किसी भी धार्मिक परम्पराओं के अनुसार अथवा कानून की प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है; परंतु वह होने के पश्चात ६० दिन के अंदर पंजीकृत करना बंधनकारी है ।

संपादकीय भूमिका 

एक एक राज्य में समान नागरिक कानून करने की अपेक्षा पूरे देश के लिए ही केंद्र सरकार को ऐसा करना आवश्यक है !