जेल से रिहा होने के बाद वे जोधपुर के एक आश्रम में रहे ।

जोधपुर (राजस्थान) – पूज्यपाद संतश्री आसारामजी बापू को कथित बलात्कार प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद १४ जनवरी की देर रात जेल से रिहा कर दिया गया । इसके बाद वे जोधपुर के पाल स्थित अपने आश्रम में रहने चले गए । यहां सेवकों ने पटाखे फोड़े और पू.बापू का स्वागत किया । उन्हें ३१ मार्च तक जमानत दी गई है । इसके बाद, उनके पुनः जेल जाने की सम्भावना है ।
पू. बापू के विरुद्ध गांधीनगर, गुजरात और जोधपुर, राजस्थान में कथित बलात्कार के प्रकरण दर्ज किए गए हैं । इन दोनों मामलों में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है । गुजरात से जुड़े एक प्रकरण में उन्हें ७ जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली थी । इसके उपरांत १४ जनवरी को उच्च न्यायालय ने भी जोधपुर मामले में स्वीकृति दे दी । लगभग ११ वर्ष, ४ महीने और १२ दिन बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया । इससे पहले, केवल उपचार के लिए बाहर जाने दिया गया था ।
Pujyapad Santshri #asaram Bapu gets bail after 11 years and 4 months!
After their release they went directly to their ashram in Jodhpur#AsaramBapu #TruthBehindFakeCase #WhyPartialityWithBapuji pic.twitter.com/wwC08nuDe2
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 15, 2025
जमानत के लिए ३ शर्तें
न्यायालय ने जमानत देते समय, पू. बापू के लिए तीन शर्तें रखीं । इसमें पू. बापू अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते । साधकों से समूह में नहीं मिल सकेंगे । वे मीडिया से बात नहीं कर सकेंगे अथवा सार्वजनिक रूप से प्रवचन नहीं दे सकेंगे । उनके साथ हमेशा ३ सुरक्षा गार्ड रहेंगे और उनका व्यय भी पू.बापू को उठाना पडेगा ।
देश के किसी भी आश्रम में रहने की पू. बापू को अनुमति दी जाएगी । अस्पताल अथवा आश्रम में उपचार कराने की अनुमति दी जाएगी ।