FSSAI On Human Milk : राज्यों को मानव दूध का व्यावसायीकरण बंद करना चाहिए क्योंकि स्तन के दूध की बिक्री की अनुमति नहीं है

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा दिये गये निर्देश !

नई देहली  – भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने स्पष्ट किया है कि देश में मां का दूध नहीं बेचा जा सकता है। प्राधिकरण ने राज्यों को मानव दूध के प्रसंस्करण और बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने और मानव दूध के व्यावसायीकरण को रोकने का निर्देश दिया है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया’ ने सरकार से ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

१. इस संबंध में प्रसारित नियमों में प्राधिकरण ने कहा है कि मानव दूध को संसाधित करके बेचना गलत है। साथ ही स्तन के दूध का व्यावसायिक उपयोग भी अवैध है। कुछ प्रतिष्ठान डेयरी उत्पादों के नाम पर मानव दूध का विपणन कर रहे हैं।

२. FSSAI खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बनाए गए नियमों के अनुसार मानव दूध के प्रसंस्करण और बिक्री की अनुमति नहीं देता है। इसलिए मानव दूध और उसके उत्पादों का व्यावसायीकरण तुरंत रोका जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर ‘फूड बिजनेस ऑपरेटर्स’ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एफएसएसएआई ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर ५ साल की कैद और ५ लाख रुपये का दंड है।