जिंद (हरियाणा) – यहां अल्प आयु की (नाबालिग) ५० छात्राओं का यौन शोषण करने के प्रकरण में विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बंदी बनाया गया है ।
हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेनू भाटिया ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा, ‘हमारे पास ६० लडकियों की लिखित शिकायतें आई हैं । उनमें से ५० छात्राओं ने यह आरोप लगाया था कि, विद्यालय में उनका यौन शोषण किया गया है । अन्य १० छात्राओं का कहना था कि प्रधानाध्यापक यह सब करते हैं, यह बात वे जानती थीं । तदुपरांत हमने पुलिस में शिकायत की । पुलिस ने इस प्रकरण की जांच करते हुए प्रधानाध्यापक को बंदी बनाया है । उस पर धारा ३५४ अ, धारा ३४१ एवं पोक्सो कानून अंतर्गत अपराध प्रविष्ट किया गया है ।
संपादकीय भूमिकायदि शिक्षक ही ऐसा कुकृत्य करेंगें, तो अभिभावक किस पर विश्वास करेंगे ? ऐसे लोगों को फांसी का ही दंड देने से सभी पर नियंत्रण रहेगा ! |