राहुल गांधी द्वारा उनके दंड के विषय में प्रविष्ट की गई आवाहन याचिका गुजरात उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दी

राहुल गांधी

कर्णावती (गुजरात) – ‘मोदी उपनाम के सभी लोग चोर होते हैं’, ऐसा वक्तव्य करने के प्रकरण में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सूरत सत्र न्यायालय ने २ वर्षों के कारावास का दंड सुनाया है । उसको गुजरात उच्च न्यायालय में गांधी ने दी चुनौती को न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है । इसलिए अब राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय में इस दंड को लेकर चुनौती देनेवाले है ।

वर्ष २०१९ में लोकसभा चुनाव के प्रचार में राहुल गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था । उस पर भाजपा के नेता पूर्वेश मोदी ने राहुल गांधी के विरुद्ध सूरत के सत्र न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की थी । सत्र न्यायालय ने २३ मार्च २०२३ को राहुल गांधी को २ वर्षों के लिए कारावास का दंड सुनाया था । तदनंतर २४ मार्च को लोकसभा सचिवालय द्वारा राहुल गांधी को अपात्र ठहराय जाने के उपरांत उनका सांसदपद निरस्त हो गया था ।