
इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – ‘इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र हिन्दू विवाह अधिनियम, २०१७’ को इस्लामाबाद प्रशासन ने अधिसूचित किया है । इस अधिनियमानुसार अब हिन्दू उनकी परंपरा के अनुसार विवाह कर सकेंगे । साथ ही पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान राज्यों में यह कानून अधिसूचित किया जाने वाला है ।
पाकिस्तान: हिंदुओं की शादी कराने के लिए पंडितों को दिखाना पड़ेगा चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह के लिए नियम जारी https://t.co/sepCuhAUdC#Pakistan #HinduMarriageAct #Islamabad #PakistaniHindu
— Amar Ujala (@AmarUjalaNews) April 7, 2023
इस कानून के कारण और हिन्दू धर्म का ज्ञान रखने वाले को ‘पंडित’ अथवा ‘महाराज’ की पदवी दी जाएगी । इस हेतु स्थानीय पुलिस द्वारा चरित्र प्रमाणपत्र और १० सदस्यों की अनुमति लेनी होगी । ऐसे महाराजों को संघ परिषद के पास पंजीकरण करना होगा । इसके उपरांत वे लडके-लडकी का विवाह करवा सकेंगे । इस परिषद की ओर से विवाह प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा । इसके पूर्व इस प्रकार का कोई भी प्रमाणपत्र प्रशासन की ओर से नहीं दिया जाता था ।
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