उदयपुर (राजस्थान) सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक झंडे लगाने पर प्रतिबंध |

उदयपुर (राजस्थान) – उदयपुर के जिलाधिकारी ताराचंद मीणा ने जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक झंडे लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाया है, साथ ही धारा १४४ का आदेश जारी किया है । यह प्रतिबंध २ माह के लिए होगा । हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर या आदेश जारी किया गया । जिलाधिकारी के आदेशानुसार शासकीय इमारत, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक पार्क, चौराहे, बिजली के खंभे, दूरभाष तारों के खंभे आदि स्थानों पर या झंडे लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी ।

संपादकीय भूमिका

  • राजस्थान की कांग्रेस सरकार का तुगलकी निर्णय ! भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होते हुए भी इस प्रकार के प्रतिबंध कैसे लगाए जा सकते हैं ?
  • भारत में बहुसंख्यक हिन्दुओं के वर्षभर में अनेक त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हुए भी इस प्रतिबंध का सबसे अधिक परिणाम हिन्दुओं पर ही होने से हिन्दुओं ने वैधानिक मार्ग से विरोध करना आवश्यक है !