उदयपुर (राजस्थान) – उदयपुर के जिलाधिकारी ताराचंद मीणा ने जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक झंडे लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाया है, साथ ही धारा १४४ का आदेश जारी किया है । यह प्रतिबंध २ माह के लिए होगा । हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर या आदेश जारी किया गया । जिलाधिकारी के आदेशानुसार शासकीय इमारत, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक पार्क, चौराहे, बिजली के खंभे, दूरभाष तारों के खंभे आदि स्थानों पर या झंडे लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी ।
उदयपुर एक बार फिर से संवेदनशील स्थिति में आ गया है. यहां अब कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक झंडे नहीं लगा पाएगा. #Udaipur #Rajasthan #ReligiousFlag @vipins_abphttps://t.co/ESjK5K5q1A
— ABP News (@ABPNews) April 6, 2023
संपादकीय भूमिका
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