इस्लामिक स्टेट के ७ आतंकवादियों को फांसी का दंड ! 

वर्ष २०१७ में रेलगाडी में बमविस्फोट का प्रकरण

नई देहली – राष्ट्रीय अन्वेषण तंत्र के (एन.आइ.ए. के) लक्ष्मणपुरी स्थित विशेष न्यायालय ने वर्ष २०१७ के रेलगाडी में हुए बमविस्फोट के प्रकरण में इस्लामिक स्टेट से संबंधित मुहम्मद फैजल, गौस मुहम्मद खान, मुहम्मद अजहर, आतिफ मुजफ्फर, मुहम्मद दानिश, सय्यद मीर हुसेन एवं आसिफ इक्बाल उर्फ रॉकी, इन ७ आतंकवादियों को फांसी का दंड एवं उनके सहयोगी मुहम्मद आतिफ उर्फ आतिफ इराकी को आजन्म कारावास का दंड सुनाया ।

एन.आइ.ए. के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों में गोला बारूद लगाने का प्रयास किया था । अन्वेषण में ऐसे अनेक छायाचित्र मिले, जिनमें आरोपी विस्फोटक उपकरण एवं गोला बारूद बनाते दिख रहे हैं । साथ में ‘इस्लामिक स्टेट’ का ध्वज है । इस दल ने विविध स्थानों से अवैध हथियार एवं गोला बारूद एकत्रित किए थे । आतिफ, दानिश, हुसेन एवं सैफुल्लाह ने ७ मार्च २०१७ को भोपाल-उज्जैन यात्री रेलगाडी में बमविस्फोट किया था । उसमें १० लोग घायल हो गए थे ।

 अन्य एक प्रकरण में २ भाईयों को सश्रम कारावास !

एन.आइ.ए. के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि अन्य एक प्रकरण में ‘इस्लामिक स्टेट’ के नाम पर देश में आतंकी गतिविधियां करने के लिए कट्टरतावादी युवकों की भर्ती करने पर गुजरात के एन.आइ.ए. के ही एक विशेष न्यायालय ने २ भाईयों को १० वर्षों के लिए सश्रम कारावास का दंड सुनाया । इन दोनों प्रकरणों के आरोपियों को दोषी ठहराकर दंड सुनाने से ‘एन.आइ.ए.’ द्वारा प्रविष्ट किए प्रकरणों में दोषी ठहराने की मात्रा ९३.६९ प्रतिशत हो गई है ।