वर्ष २०१५ की घटना का वर्ष २०२२ में निर्णय !

मुंबई – वर्ष २०१५ में ८ वीं कक्षा में पढने वाली नाबालिग लडकी को ‘आई लव यू’ कहने वाले ३० वर्षीय युवक को न्यायालय ने १ वर्ष सश्रम कारावास और १० सहस्र रुपए का दंड सुनाया है । वह लगभग १५ दिनों तक इस लडकी का पीछाकर उसे कष्ट देता रहा था । वह इस लडकी के घर के समीप का ही रहने वाला है । घटना के उपरांत वह भाग गया था । लडकी की मां द्वारा पुलिस में परिवाद प्रविष्ट करने के उपरांत उसे पकडा गया था । आरोपी ने दावा किया था कि पीडिता के पिता नशे में बवाल करते हैं और उनके कहने पर मुझे फंसाया गया । इसके उपरांत यह प्रकरण न्यायालय में गया था । न्यायालय ने उसे प्रतिभूति(जमानत) दे दी थी । लडकी की मां द्वारा दिए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दंड दिया ।
संपादकीय भूमिकाविलंब से मिलने वाला न्याय अन्याय ही है; जनता को ऐसा ही लगेगा ! |
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