नई दिल्ली – पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले एक बार प्रयोग के प्लास्टिक पर १ जुलाई २०२२ से प्रतिबंध लगाया जाएगा । इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उत्पादन, स्टॉक, वितरण और प्रयोग से संबंधित सभी संस्थाओं को नोटिस भेजी है । इसमें ३० जून से पहले एक बार प्रयोग के प्लास्टिक पर प्रतिबंध की तैयारी करने को कहा है । इस नोटिस में , ‘नियमों का उल्लंघन करने पर ठोस कार्यवाही की जाएगी’, ऐसी चेतावनी भी दी गई है । इसमें उत्पादन जप्त करना, (पर्यावरण को हानि पहुंचाई, इसलिए) जुर्माना वसूलना, साथ ही उनके उत्पादन से संबंधित उद्योग बंद करना, ऐसी कार्यवाहियों का समावेश है ।
सिंगल यूज प्लास्टिकवर लवकरच बंदी; चमचे, ग्लासपासून इअरबडपर्यंत 'या' गोष्टी होणार बॅन#SingleUsePlasticBan #PlasticBanhttps://t.co/CwU3hUBhwI
— Lokmat (@lokmat) February 14, 2022
किस पर प्रतिबंध लगेगा ?
प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रिम स्टिक, सजावट के लिए प्रयोग किया जाने वाला थर्माकोल, चम्मच, ‘इअरबड्स’ आदि का समावेश है । इसके साथ प्लास्टिक कप, थालियां, गिलास, चमचे, स्ट्रॉ, ट्रे जैसी कटलेरी वस्तु, मिठाई के डिब्बे पर लगाया जाने वाला प्लास्टिक, प्लास्टिक की निमंत्रण पत्रिका, १०० मायक्रॉन से कम मोटाई वाले पीवीसी पोस्टर आदि का भी इसमें समावेश है ।