कर्नाटक उच्च न्यायालय में पहले सुनवाई होने दें ! – उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली – कर्नाटक के हिजाब मामले से संबंधित याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में हस्तांतरित करने की विनती करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया । ‘यह मामला कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए है । इस स्तरपर उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप क्यों करे ?’ ऐसा प्रश्न न्यायालय ने किया । काँग्रेस के नेता अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह याचिका प्रविष्ट की है । सिब्बल की मांग पर उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘हो सकता है कर्नाटक उच्च न्यायालय ही आपको दिलासा दे सके । पहले वहां सुनवाई होने दें ।’ इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए कोई भी दिनांक देने से उच्चतम न्यायालय ने मना कर दिया है ।
The Supreme Court said it was “too early” for it to intervene in the #Karnataka hijab row when the State High Court was hearing it, reports @kdrajagopal https://t.co/sD89puuk4o
— The Hindu (@the_hindu) February 10, 2022
कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए कहा, ‘‘२ माह बाद परीक्षा है और लडकियों को विद्यालय में आने से रोका जा रहा है । उनके ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है । यह उस धार्मिक मामले समान है, जिसपर ९ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सुनवाई की थी । ‘‘केरल के शबरीमाला मंदिर में १० से ५५ वर्ष आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के मामलें में उच्चतम न्यायालय के ९ न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सुनवाई की थी । इसका संदर्भ सिब्बल ने दिया । वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय में ३ न्यायाधीशों की खंडपीठ हिजाब मामले पर सुनवाई कर रही है ।