ओडिशा सरकार कानून में संशोधन के लिए सहमत !
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भुवनेश्वर (ओडिशा) – ओडिशा में बीजू जनता दल सरकार के मंत्रिमंडल ने पुरी में ‘श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम १९५४’ में संशोधन के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है । यह संशोधन, सरकारी अधिकारियों को, श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति के अंतर्गत आने वाली भूमि और अन्य अचल संपत्ति को विक्रय करने या गिरवी रखने का अधिकार देता है । पहले इस प्रकार के निर्णय के लिए, राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था । मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा ने इस बात की जानकारी दी ।
Following the amendment, the Jagannath temple administration and officials concerned have power to sell or lease out temple land without any approval from the state government.https://t.co/Ta4u7riKTM
— The Indian Express (@IndianExpress) January 5, 2022
मंदिर के कार्यकारी अध्यक्ष, मुख्य प्रशासक, मंदिर प्रशासक, उप प्रशासक और अन्य अधिकारी, अब मंदिर से संबंधित संपत्ति को विक्रय करने या गिरवी रखने का निर्णय ले सकेंगे ।
ओडिशा सरकार स्थापित करेगी ‘श्री मंदिर गुरुकुल’ !
पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक के उपरांत, मंदिर के मुख्य प्रशासक कृष्ण कुमार ने कहा कि, “एक ‘श्रीमंदिर गुरुकुल’ स्थापित किया जाएगा । यह गुरुकुल १७ एकड भूमि पर विकसित किया जाएगा । गुरुकुल के निर्माण के लिए ओडिशा सरकार अर्थ सहायता करेगी । इसके लिए, ‘श्रीमंदिर आदर्श गुरुकुल सोसायटी’ बनाई जाएगी और वह इस गुरुकुल को चलाएगी ।”
श्री जगन्नाथ मंदिर में सेवा करने वालों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराए जाएंगे । इसके लिए ८ एकड भूमि का चयन किया गया है, जिसका व्यय ओडिशा सरकार वहन करेगी ।
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