उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अब्दुल नजीर का प्रतिपादन !
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नई दिल्ली – कानून के विद्यार्थियों को अब पूंजीवादी भूमिका से बाहर निकलने की आवश्यकता है । मनु, चाणक्य और बृहस्पति द्वारा विकसित की हुई पुरातन भारतीय न्याय व्यवस्था ही भारत के लिए योग्य है, ऐसा मत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अब्दुल नजीर ने व्यक्त किया है । अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ की राष्ट्रीय परिषद में वे बोल रहे थे ।
Neglect Of Ancient Indian Legal Giants Like Manu, Kautilya & Adherence To Colonial Legal System Detrimental To Constitutional Goals : Justice Abdul Nazeer
"The need of the hour is the Indianisation of the legal system", the judge said.https://t.co/FobD1OW7UJ
— Live Law (@LiveLawIndia) December 27, 2021
न्यायमूर्ति नजीर ने आगे कहा कि,
१. जब भारत में पश्चिमी न्यायशास्त्र लागू किया गया, तब केवल सत्ताधारी वर्ग को न्याय उपलब्ध हुआ । सामान्य व्यक्ति न्याय नही मांग सकता । प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी भी बात के विरुद्ध न्याय मांग सकता है ।
२. न्याय व्यवस्था में भारतीयकरण के लिए प्रयास करने चाहिए । अब आधुनिक न्यायशास्त्र के स्थान पर भारत की प्राचीन न्यायशास्त्र द्वारा बताए विचारों की ओर ध्यान देना चाहिए । कानून का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारतीय न्याय प्रणाली अनिवार्य विषय के रुप में सम्मिलित करना चाहिए । प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में, कोई व्यक्ति किसी भी बात के विरुद्ध न्याय मांग सकता है । राजाओं को भी कानून के राज्य के आगे झुकना पडा था । सत्ताधारी वर्ग के विरोध में भी न्याय मांगने का अधिकार था ।
३. पश्चिमी विचार, यह अधिकारों के विषय में है, तो भारतीय विचार, यह दायित्व पर आधारित है ।
४. प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था में कोई व्यक्ति जितना अधिक दायित्व स्वीकार करेगा, उतनी मात्रा में उसे अधिकार दिये जाते थे । अधिकार यह दायित्व निभाने के साधन थे ।
५. पश्चिमी न्यायशास्त्र अलग है । पश्चिमी न्याय व्यवस्था में दायित्वों पर बहुत कम जोर दिया जाता है । इस व्यवस्था में अधिकार को प्रधानता दी जाती है । इस व्यवस्था में नागरिकों को अपने अधिकार पाने के लिए अपने दायित्व निभाने चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं । इसका विवाह जैसी सामाजिक संस्थापर महत्वपूर्ण परिणाम होता है ।
६. भारतीय न्यायशास्त्रानुसार विवाह एक कर्तव्य है । अनेक सामाजिक कर्तव्यों में से विवाह भी एक कर्तव्य है, जो सभी को निभाना चाहिए; परंतु पश्चिमी न्यायशास्त्र के अधिकारों के कारण विवाह की ओर एक संधि की भांति देखा जाता है । इस संधि से प्रत्येक जोडीदार उसको या उसे संभव जितना मिल सके पाने का प्रयास करता है । *तलाक की उच्च दर* यह विवाह के कर्तव्य के पहलू की और दुर्लक्ष करने का परिणाम है । (३०.१२.२०२१)