मैसूर में वर्ष २०१६ के बम विस्फोट मामले में अल कायदा के तीनों आतंकवादी दोषी

  • आतंकवादियों को फांसी की सजा होने के लिए सरकारी तंत्र प्रयार करेगा. तभी आतंकवाद जड़ से नष्ट होगा !– संपादक
  • एक बम विस्फोट का निर्णय ५ वर्षों में निकलना जनता को अपेक्षित नहीं !– संपादक


बेंगलुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक राज्य के मैसूर में चामराजपुरम न्यायालय परिसर के शौचालय में १ अगस्त २०१६ के दिन हुए बम विस्फोट के मामले में न्यायालय ने ‘अल कायदा’ इस जिहादी आतंकवादी संगठन से संबंधित ३ आतंकवादियों को दोषी ठहराया है । नैनार अब्बास अली उपनाम लायब्रेरी अब्बास, एम. सैमसन करीम राजा उपनाम अब्दुल करीम और दाऊद सुलेमान ऐसे उनके नाम होकर सभी लोग तमिलनाडु में मदुराई के रहने वाले हैं । इन सभी को ११ अक्तूबर के दिन सजा सुनाई जाएगी ।