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नई दिल्ली – बंगलुरू की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में छठवें आरोपी मोहन नायक के ऊपर ‘ककोका’ गुनाह रहित करने का आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया था । उसे गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी । उच्चतम न्यायालय नायक की जमानत पर गुनाह रहित करने के निर्णय से प्रभावित न होते हुए निर्णय दे, ऐसा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिया है । साथ ही इस चुनौती याचिका पर उत्तर देने का आदेश कर्नाटक शासन को दिया है । मोहन नायक पर लगाए गए सभी आरोप २२ अप्रैल के दिन हुई सुनवाई में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने रहित कर दिए थे । इस कारण नायक ने जमानत देने की याचिका प्रविष्ट की थी ।
SC sought response from Ktaka govt on plea made by sister of slain journalist challenging dropping of organised crime charges against accused Mohan Nayak in the casehttps://t.co/3Wluhx0PZJ
— India TV (@indiatvnews) July 3, 2021
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