
नई दिल्ली – कोरोना महामारी के कारण मृत लोगों के परिवार के लिए मुआवजे की राशि निश्चित करें, एक याचिका पर सुनवाई करते समय ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया । यह राशि कितनी होगी यह निर्णय केंद्र सरकार लेगी, ऐसा भी न्यायालय ने स्पष्ट किया है । कोरोना महामारी के कारण मृत लोगों के परिवार को ४ लाख रुपये देने की मांग याचिका के माध्यम से की गई थी । यह मांग न्यायालय ने नकार दी है; लेकिन मुआवजे की राशि निश्चित करने का आदेश दिया है ।
न्यायालय ने कोरोना के कारण मृत हुए लोगों के परिवार के संदर्भ में ३ सूत्र केंद्र सरकार को ध्यान में लाकर दिया। न्यायालय ने कहा कि, कोरोना के कारण मृत्यु के पश्चात दिए जाने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए, इसके लिए दिशा निर्देश घोषित करने चाहिए । वित्त आयोग को जो सिफारिशें भेजी गई हैं, उस आधार पर केंद्र को जल्द से जल्द ऐसे व्यक्तियों के परिवार के लिए या उनके वारिसों के लिए बीमा योजना चालू करनी चाहिए । इसके साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से न्यूनतम मापदंड को ध्यान में रखते हुए कोरोना से मरने वालों के परिवार के ६ सप्ताह के अंदर दिशा निर्देश जारी किए जाए ।
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