अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सक्षम व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका !

अनुसूचित जाति के युवक द्वारा याचिका दी गई !

नीमच (मध्य प्रदेश) : यहां के एक अनुसूचित जाति के युवक, विक्रम बागड़े ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित सक्षम लोगों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के प्रावधान के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है । कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया है । याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि इस श्रेणी के लोगों को स्वेच्छा से आरक्षण छोडने का विकल्प दिया जाए । याचिका पर अगले महीने सुनवाई होने की संभावना है । विक्रम बागडे एल.एल.बी. के प्रथम वर्ष के छात्र हैं । वे स्वयं इस याचिका पर बहस करने वाले हैं । “राजनीति में मेरा आरक्षण को कोई विरोध नहीं । मैंने माध्यमिक शिक्षा के बाद आरक्षण का लाभ नहीं लिया है’’, बागडे ने कहा ।