
वाराणसी – तिरंगा मास्क अथवा प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज देशप्रेम प्रदर्शित करने के माध्यम नहीं है । इसके विपरीत ध्वजसंहिता के अनुसार इस प्रकार राष्ट्रध्वज का उपयोग करना,राष्ट्रध्वज का अपमान है तथा यह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम १९७१ का उल्लंघन है । इसलिए तिरंगा मास्क तथा प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज की बिक्री और उसका उपयोग करनेवालों पर अपराध प्रविष्ट करने की मांग हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा वाराणसी में आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर जिले के सैदपुर एवं पिंडरा के तहसीलदार तथा अयोध्या के प्रशासन को एक निवेदनद्वारा की गई । इस समय वाराणसी के अपर जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि राष्ट्रध्वज का अपमान करनेवालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी ।
इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं न्याय परिषद के अधिवक्ता अरुण कुमार मौर्य, गंगा महासभा वाराणसी के अधिवक्ता मदन मोहन यादव,अधिवक्ता विजय पाठक, अधिवक्ता दीप संध्या, हिन्दू जनजागृति समिति के राजन केशरी, श्रीकांत जायसवाल, प्रखर सिंह, शुभेंदु पांडेय, सुनील पटेल, सत्यप्रकाश शर्मा, अक्षय पटेल, गौतम पटेल, सरोज पांडेय, श्रीमती विनोदी पांडेय आदि उपस्थित थे ।
साथ ही वाराणसी, अयोध्या एवं कानपुर में कुछ विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में इसी विषय में निवेदन दिया गया ।
बिहार में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रशासन को निवेदन सौंपा
बिहार – यहां के मुजफ्फरपुर,समस्तीपुर,गया तथा हाजीपुर में प्रशासन को निवेदन दिया गया । साथ ही बिहार के अन्य विद्यालयों में भी निवेदन दिए गए । साथ ही यहां के बालसंस्कार वर्गों के माध्यम से तथा विविध विद्यालयों में राष्ट्रध्वज का सम्मान करने हेतु छात्रों का प्रबोधन किया गया ।
क्षणिका : ध्वजारोहण का समय पूर्ण होने के पश्चात समिति के कार्यकर्ताओं ने नगर भ्रमण कर मार्ग पर पडे हुए राष्ट्रध्वज उठाकर संबंधित पुलिस थाने में सौंपे ।
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(और इनकी सुनिए…) ‘ वर्तमान काल में वैकुंठगमन इत्यादि कहना मुझे स्वीकार्य नहीं है, यह विशिष्ट वर्ग द्वारा थोपी गई बातें हैं । ’- Sharad Pawar
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