मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने वाला कानून बनेगा

धार्मिक स्थलों से पत्थरबाजी होने पर उस धार्मिक स्थल का सरकार अधिग्रहण करेगी

  • कानून को कांग्रेस का विरोध !

  • काश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से बंगाल तक हिंदुओं की धार्मिक यात्राओं पर और पुलिस पर अधिकतर प्रसंगों में धर्मांधों के धार्मिक स्थलों से पत्थरबाजी की जाती है, ऐसा दिखाई देता है । वहां पर पहले से पत्थर इकठ्ठा करके रखे जाते हैं, ऐसा ही ध्यान में आता है । इस कारण ऐसा कानून प्रत्येक राज्य में बनाना चाहिए, ऐसा ही जनता को लगना चाहिए !

  • पत्थरबाजी की घटनाएं अधिकांश समय अल्पसंख्यक धर्मांधों की और से होने के कारण उनका बचाव करने के लिए कांग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है, यह स्पष्ट है !
( प्रतिकात्मक चित्र )

भोपाल (मध्य प्रदेश) – मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पत्थरबाजी करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने के लिए कानून बनाया जाने वाला है । इसके लिए मसौदा बनाने का काम चालू है । यह मसौदा शीघ्र ही मंत्रीमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा । इस कानून के अंतर्गत एक मध्यस्थ समिति स्थापित किए जाने की संभावना है । इस मध्यस्थ समिती के समक्ष पत्थरबाजी की घटनाओं की सुनवाई की जाएगी ।

१. प्रस्तावित कानून में पत्थरबाजी करने वालों पर गैरजमानती अपराध दर्ज किया जाएगा । पत्थरबाजी में यदि सरकारी संपत्ति और किसी जीवन की हानि होती है, तो इसकी संपूर्ण वसूली संबंधित आरोपी से की जाएगी । इसके लिए आरोपी की संपत्ति बेची जाएगी । धार्मिक स्थलों से पत्थरबाजी होने पर उस धार्मिक स्थल को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा ।

२. राज्य की भाजपा सरकार ने प्रस्तावित कानून बनाने की घोषणा करने के बाद कांग्रेस ने इसके लिए विरोध दिखाया है । कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जनता से संबंधित सूत्रों की ओर दुर्लक्ष करने के लिए भाजपा अलग अलग काम कर रही है ।

३. कांग्रेस के आरोप का उत्तर देते हुए भाजपा के विधायक और अंतरिम स्पीकर ने कहा कि यदि कांग्रेस पत्थरबाजी करने वालों का समर्थन कर रही है तो उसे खुलकर बताना चाहिए और पत्थरबाजी की घटनाओं का दायित्व लेना चाहिए ।