मथुरा (उत्तरप्रदेश) – श्रीकृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए स्थानीय न्यायालय में हिन्दू पक्ष द्वारा प्रविष्ट याचिका पर २८ सितंबर को सुनवाई हुई । सुनवाई में न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और ३० सितंबर को पुन: सुनवाई आरंभ करने का निर्देश दिया । इस याचिका में श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र में १३.३७ एकड भूमि का स्वामित्व बताया गया है । साथ ही यहां की ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की गई है । उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के साथ भगवान कृष्ण विराजमान के सखा अग्निहोत्री ने याचिका प्रविष्ट की है ।
Plea filed in Mathura court seeks removal of Idgah Masjid from Lord Krishna's 'birthplace' https://t.co/ZkLCCenbPd
— Republic (@republic) September 27, 2020
बाबरी विध्वंस के सूत्र का परिणाम ३० सितंबर को ही आएगा
श्रीकृष्ण जन्मभूमि की पुन: प्राप्ति के सूत्र पर ३० सितंबर से सुनवाई आरंभ की जाएगी एवं लक्ष्मणपुरी के एक विशेष सीबीआई न्यायालय द्वारा उसी दिन बाबरी ढांचा गिराने के सूत्र पर भी निर्णय दिया जाएगा ।