योग ऋषि रामदेव बाबा की ´कोरोनिल´ औषधि की बिक्री पर लगाया गया प्रतिबंध रद्द

नई देहली: उच्चतम न्यायालय ने योग ऋषि रामदेव बाबा के ‘पतंजलि’ प्रतिष्ठान द्वारा निर्मित औषधि ‘कोरोनिल’ पर लगे प्रतिबंध संबंधित मद्रास उच्चन्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है्। शीर्ष अदालत ने इसकी याचिका भी रद्द कर दी है ।

चेन्नई की ´अरुद्र इंजीनियरिंग प्रा. ´प्रतिष्ठान ने पतंजलि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि १९९३ से कोरोनिल का ट्रेडमार्क (व्यापार चिह्न) ´कोरोनिल´ नाम से पंजीकृत है, फलस्वरूप मद्रास उच्च न्यायालय ने पतंजलि के कोरोनिल की विक्री पर रोक लगा दी थी । पतंजलि ने उच्चतम न्यायालय में उन्हें चुनौती दी थी ।