नई देहली – देहली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को भीमा-कोरेगाव दंगों के प्रकरण में बंदी बनाए गए गौतम नवलखा को देहली से मुंबई में स्थानांतरित करने के लिए ‘प्रॉडक्शन वॉरंट’ से संबंधित कागजात प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया था । यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने २७ मई को निरस्त कर दिया है । देहली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि ‘राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने जमानत आवेदन प्रलंबित रहने की अवधि में नवलखा को देहली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने में शीघ्रता की है’, वह टिप्पणी भी निरस्त करने का आदेश दिया है । वर्तमान में नवलखा नई मुंबई के तलोजा कारागृह में बंद है ।
भीमा कोरेगांव केस: NIA को राहत, SC ने गौतम नवलखा की अंतरिम जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई रद्द कीhttps://t.co/2b5josTARg
— ndtvindia (@ndtvindia) July 6, 2020