तबलीगी जमात के २ सहस्र ६०० सदस्य अपने देश वापस नहीं जा सकेंगे, जब तक कि उनके विरुद्ध चल रहे अभियोग समाप्त नहीं हो जाते !

सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का शपथपत्र

नई देहली – केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत कर कहा है कि मार्च २०२० में देहली स्थित निजामुद्दिन के तबलीगी जमात के मरकज में सहभागी होने के उपरांत कोरोना से संक्रमित होकर तथा उसके पश्चात देशभर में कोरोना का संक्रमण फैलाने के लिए कारणभूत २ सहस्र ६०० से भी अधिक तबलीगी अपने देश में वापस नहीं जा सकेंगे तथा ‘इन सभी के विरुद्ध भारत के विविध राज्यों में चल रहे अभियोगों जब तक समाप्त नहीं हो जाते. तब तक उन्हें भारत में ही रहना पडेगा ।’ दूसरी ओर तबलीगी जमात ने सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं प्रविष्ट की हैं, जिसपर १० जुलाई को सुनवाई होगी ।

इन विदेशी तबलीगियोंपर कोरोना के कारण लागू की गई यातायात बंदी की अवधि में सरकार द्वारा दिए गए निर्देश, साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों के उल्लंघन के अपराध प्रविष्ट किए गए हैं । विविध राज्यों में ये अपराध प्रविष्ट किए गए हैं । केंद्र सरकार ने उन्हें ‘काली सूची’ में अंतर्भूत किया है, साथ ही उनका वीजा भी निरस्त कर दिया है । अतः इन प्रकरणों की सुनवाई पूरी होनेतक ये तबलीगी वापस अपने देश नहीं जा सकेंगे ।