गोहत्या की घटना में ३ मुसलमानों को १०-१० वर्ष के कारावास का दंड ।

प्रत्येक पर ८-८ लाख रुपये का आर्थिक दंड (जुर्माना) ।

मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) – गोहत्या की एक घटना में यहां की अदालत ने तीन मुसलमान आरोपियों को १०-१० वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर ८-८ लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया ।

निर्णय में अदालत ने कहा कि गोहत्या से बहुसंख्यक हिन्दु समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं । गोवंश संरक्षण कानून का पालन करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है तथा गोवंश की हत्या कानून का उल्लंघन है । इससे धार्मिक सद्भाव तथा भाईचारे पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, इसलिए समाज में कठोर संदेश जाना आवश्यक है ।

२४ जनवरी २०२१ की रात तितावी क्षेत्र के बुडीना खुर्द गांव में मुनशाद तथा आस मोहम्मद उर्फ आशू के घर पर पुलिस ने छापा मारा था । आरोप है कि वहां वे मुफ्ती अबूजर के साथ मिलकर गोवंश की हत्या कर रहे थे ।