MOCCA Act : गोवंश की तस्करी करनेवालों पर लगेगा ‘मकोका’ ।

  • महाराष्ट्र गृह विभाग द्वारा पुलिस को आदेश ।

  • अवैध बूचडखानों पर कार्यवाही करने के निर्देश ।

मुंबई — बार-बार गोवंश की तस्करी करनेवाले व्यक्तियों, संगठनों तथा गिरोहों पर ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) के अंतर्गत कार्यवाही की जाए, ऐसे आदेश गृह विभाग ने पुलिस तथा राजस्व प्रशासन को दिए हैं । ‘बकरी ईद’ की पृष्ठभूमि में मुस्लिम विधायकों ने मुख्य सचिव की बैठक में ‘गोतस्करों पर मकोका न लगाया जाए’, ऐसी मांग की थी, तथापि सरकार ने यह महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है । गृह विभाग ने इस संबंध में परिपत्र लागू किया है ।


परिपत्र में कहा गया है कि –

१. महानगरपालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतें अवैध बूचडखानों की पहचान कर उन पर कार्यवाही करें ।

२. परिवहन तथा यातायात विभाग अवैध पशु परिवहन करने वालों पर कार्यवाही करे । ‘महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम १९७६’ के अंतर्गत पशुओं के साथ क्रूरता करने पर कार्यवाही की जाए ।

३. पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, पशुसंवर्धन आयुक्त तथा परिवहन आयुक्त नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें तथा उनके संपर्क क्रमांक उपलब्ध कराएं । ४. संबंधित विभाग उडनदस्ते गठित कर अवैध बूचडखानों तथा अवैध पशु परिवहन पर रोक लगाएं।

५. ‘११२’ नंबर पर गोवंश संरक्षण से संबंधित प्राप्त परिवादों पर पुलिस कार्यवाही करें । बैठक में कुछ विधायकों ने यह मांग भी तीव्रता से की थी कि “व्यापारियों के वाहनों को पुलिस के बिना रोकनेवाले कार्यकर्ताओं तथा संगठनों पर कार्यवाही की जाए”; हालांकि गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

संपादकीय भूमिका

  • जनवरी २०२६ में नागपुर में गोवंश की तस्करी करनेवाले १२ लोगों पर पुलिस ने पहली बार ‘मकोका’ के अंतर्गत परिवाद प्रविष्ट किया था । केवल एक बार ही नहीं, अपितु लगातार होनेवाले गोवंश तस्करी के प्रकरणों में ऐसी प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए ।
  • गृह विभाग को यह भी समीक्षा करनी चाहिए कि पुलिस दिए गए आदेशों का पालन करती है या नहीं, तथा आदेशों का पालन न करनेवाले पुलिसकर्मियों पर भी कठोर कार्यवाही करनी चाहिए ।