महाराष्ट्र गृह विभाग द्वारा पुलिस को आदेश ।
अवैध बूचडखानों पर कार्यवाही करने के निर्देश ।

मुंबई — बार-बार गोवंश की तस्करी करनेवाले व्यक्तियों, संगठनों तथा गिरोहों पर ‘महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम’ (मकोका) के अंतर्गत कार्यवाही की जाए, ऐसे आदेश गृह विभाग ने पुलिस तथा राजस्व प्रशासन को दिए हैं । ‘बकरी ईद’ की पृष्ठभूमि में मुस्लिम विधायकों ने मुख्य सचिव की बैठक में ‘गोतस्करों पर मकोका न लगाया जाए’, ऐसी मांग की थी, तथापि सरकार ने यह महत्त्वपूर्ण आदेश जारी किया है । गृह विभाग ने इस संबंध में परिपत्र लागू किया है ।
🚨 𝐌𝐂𝐎𝐂𝐀 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐞𝐝 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐬𝐦𝐮𝐠𝐠𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐡𝐚𝐫𝐚𝐬𝐡𝐭𝐫𝐚! 🐄⚖️
CM Devendra Fadnavis warns of strict action
The Home Department has issued orders to police authorities and also directed action… pic.twitter.com/fyZoE94XCd
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 23, 2026
परिपत्र में कहा गया है कि –
१. महानगरपालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतें अवैध बूचडखानों की पहचान कर उन पर कार्यवाही करें ।
२. परिवहन तथा यातायात विभाग अवैध पशु परिवहन करने वालों पर कार्यवाही करे । ‘महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम १९७६’ के अंतर्गत पशुओं के साथ क्रूरता करने पर कार्यवाही की जाए ।
३. पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, पशुसंवर्धन आयुक्त तथा परिवहन आयुक्त नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें तथा उनके संपर्क क्रमांक उपलब्ध कराएं । ४. संबंधित विभाग उडनदस्ते गठित कर अवैध बूचडखानों तथा अवैध पशु परिवहन पर रोक लगाएं।
५. ‘११२’ नंबर पर गोवंश संरक्षण से संबंधित प्राप्त परिवादों पर पुलिस कार्यवाही करें । बैठक में कुछ विधायकों ने यह मांग भी तीव्रता से की थी कि “व्यापारियों के वाहनों को पुलिस के बिना रोकनेवाले कार्यकर्ताओं तथा संगठनों पर कार्यवाही की जाए”; हालांकि गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।
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