गिर सोमनाथ (गुजरात) में अवैध मस्जिदों एवं दरगाहों के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगाना सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार किया !

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर रोक लगाने का आदेश देने से मना कर दिया। वहीं, गुजरात सरकार ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि ‘अतिक्रमण मुक्त भूमि सरकार के पास रहेगी और किसी तीसरे पक्ष को नहीं दी जाएगी।’ प्रशासन ने गिर सोमनाथ जिले में अवैध रूप से निर्मित मस्जिदों और दरगाहों के साथ-साथ मुस्लिम घरों को भी ध्वस्त कर दिया है ।

सुप्रीम कोर्ट औलिया-ए-दीन समिति की चुनौती याचिका पर सुनवाई कर रहा था । गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले महीने सोमनाथ मंदिर के पास प्रभास पाटन गांव में कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया था। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई ।

औलिया-ए-दीन कमेटी ने अपनी याचिका में कहा था कि मुसलमानों के ९ धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया । इसके साथ ही कई कब्रों, दरगाहों और मस्जिदों को भी ध्वस्त कर दिया गया है । ये सब गैरकानूनी तरीके से किया गया है ।’ ये सभी संरचनाएं एक शताब्दी से भी अधिक समय से वहां उपस्थित थीं । (यदि ऐसा होता तो क्या प्रशासन कार्यवाही करता ? औलिया-ए-दीन कमेटी ‘झूठ बोलो’ के रूप वाली है ! – (असत्य बोलने वाली हि  ऐसा कर सकते हैं)  – संपादक)

संपादकीय भूमिका

पहले अवैध धार्मिक स्थल बनाना और फिर प्रशासन उनके विरुद्ध कार्यवाही करना आरंभ कर देता है, फिर निचले, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय मे जाकर विरोध व्यक्त होता है, तो इस के लिये ‘निर्धन’, ‘पिछड़े’ एवं ‘कमजोर’ मुसलमानों को पैसा कौन देता है ?, यह जांच होनी चाहिए !