Supreme Court : देश के किसी भी भाग को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता ! – सर्वोच्च न्यायालय

नई देहली – आप देश के किसी भी भाग को पाकिस्तान नहीं कह सकते । मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड ने जजों को आदेश दिया कि यह देश की एकता के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है । कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. श्रीशानंद ने एक मामले की सुनवाई के समय बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कह दिया था । इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और सुनवाई की । उस समय मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने उपरोक्त आदेश दिया । इस मामले में जब जस्टिस श्रीशानंद ने सर्वोच्च न्यायालय से क्षमा मांगी तो सुनवाई बंद कर दी गई । साथ ही श्रीशानंद के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उच्च न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण रोक दिया गया । कोर्ट ने भी इसे अब आरंभ करने की अनुमती दे दी ।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

१. उपेक्षित टिप्पणियाँ किसी व्यक्ति के पक्षपातपूर्ण विचारों को प्रकट करती हैं, मुख्यरूप से जब किसी विशेष लिंग या समुदाय पर निर्देशित होती हैं । सुनवाई के समय न्यायाधीशों को किसी भी समुदाय के विरुद्ध या हानिकारक टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

२. हम समुदाय और लिंग पर की गई टिप्पणियों को लेकर बहुत चिंतित हैं।’ ऐसी टिप्पणियों से नकारात्मक छवि बनती है । ‘ इनका प्रभाव अदालतों और संपूर्ण न्याय प्रणाली पर भी पड़ता है।

३. इलेक्ट्रॉनिक युग में न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं को उचित टिप्पणियाँ करनी चाहिए और अपने व्यवहार को इस युग के अनुरूप ढालना चाहिए ।