हरिद्वार (उत्तराखंड) – उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद अब उत्तराखंड के हरिद्वार में कावड़ यात्रा के समय विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस आदेश की पुष्टि की है। इस आदेश के कारण दुकान के सामने वाले भाग पर विक्रेताओं के तथा दुकान के कर्मचारियों का नाम लिखना आवश्यक होगा। उसके आधार पर प्रशासन द्वारा विक्रेताओं का सत्यापन किया जाएगा। कावड यात्रा २२ जुलाई से आरंभ होगी।
पुलिस की ओर से होटल एवं ढाबों के स्वामी को सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने निर्देशों का पालन न करने पर कठोरता से कार्यवाही की भी चेतावनी दी है; लेकिन इसके पश्चात भी हरिद्वार क्षेत्र में कई होटल व्यवसायियों ने पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं किया है।
अंडे, लहसुन एवं प्याज पर प्रतिबंध !
पुलिस ने कावड़ यात्रा के समय होटल और ढाबा चालकों को ‘मांस, अंडे, लहसुन और प्याज का प्रयोग न करने’ की सूचना दी है। मध्य प्राशन पर प्रतिबंध लगाया है। होटलों एवं ढाबों में बिक्री वाले खाद्य पदार्थों की सूची भी सामने लगाने को कहा गया है।