New Railway Ticket Booking Rule : रेलवे के ‘वेटिंग’ टिकट वाले यात्री अब आरक्षित कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे !

  • नियमों का उल्लंघन करने पर ४४०  रुपये का जुर्माना लगेगा

  • ‘वेटिंग’ टिकटों को लेकर नियमों में परिवर्तन

नई देहली  – रेलवे बोर्ड ने ‘वेटिंग’ टिकटों को लेकर नियमों में परिवर्तन किया है और अब नए नियमों के अनुसार ‘वेटिंग’ टिकट वाले यात्रियों को आरक्षित डिब्बे (वह डिब्बा जिसमें सभी यात्रियों ने आरक्षण किया हो) से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । अब से यदि कोई ‘वेटिंग’ टिकट वाला यात्री आरक्षित डिब्बे में यात्रा करता हुआ पाया गया तो उससे ४४० रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा । यह नियम १  जुलाई से लागू हो गया है और टिकट निरीक्षकों को इस नियम का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है ।

हजारों यात्रियों की शिकायत के बाद जागा रेलवे प्रशासन !

आरक्षित कोचों में यात्रियों को काफी असुविधा हो रही थी क्योंकि यात्री आरक्षित कोचों में ‘वेटिंग’ टिकट लेकर चढ़ रहे थे । हजारों यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे प्रशासन से की थी । इसलिए, रेलवे प्रशासन ने आरक्षित कोचों में भीड़ कम करने और आरक्षित कोचों में ‘कन्फर्म’ टिकट के साथ यात्रा करने वालों की सुविधा के लिए उपरोक्त निर्णय लिया है।

यह नियम ऑफलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों पर भी लागू होता है !

यात्रियों को आरक्षित डिब्बे में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, भले ही उन्होंने टिकट ऑफलाइन यानी रेलवे की टिकट खिड़की से खरीदा हो । पहले यात्री ऑफलाइन टिकट बुक कराकर आरक्षित डिब्बे में यात्रा करते थे । रेलवे अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ब्रिटिश काल से ही ‘वेटिंग’ टिकट पर यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है; लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया । रेलवे का स्पष्ट नियम है कि यदि किसी यात्री ने टिकट खिड़की से टिकट खरीदा है और वह ‘वेटिंग’ पर है तथा ट्रेन छूटने के समय तक वह ‘कार्नफम’ नहीं है, तो यात्री का ‘वेटिंग’ टिकट रहित कर उसे पैसे लौटाए जायेंगे । लेकिन यात्री ऐसा करने के स्थान पर वेटिंग टिकट पर ही आरक्षित डिब्बे में चढ़ते हैं और सहजता से यात्रा करते हैं । इसे रोका जाना चाहिए ।

नियम तोडने वाले यात्रियों को टिकट निरीक्षकों द्वारा ट्रेन से उतारा जा सकता है !

रेलवे प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों को 440 रुपए जुर्माने के साथ ट्रेन से उतारा जा सकता है । इसके अतिरिक्त टिकट परीक्षक को ऐसे यात्रियों को जनरल डिब्बे (अनारक्षित अथवा सामान्य डिब्बे) में भेजने का भी अधिकार होगा ।